भोपाल के स्मार्ट सिटी एरिया में निर्माणाधीन एक बिल्डिंग पर ग्रीन नेट नहीं लगाने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने बिल्डिंग मालिक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना किया है। कमिश्नर संस्कृति जैन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। कमिश्नर जैन ने भवन अनुज्ञा की शर्तों का पालन न करने, निर्माणाधीन भवन पर ग्रीन नेट न लगाने, सड़कों पर भवन निर्माण सामग्री रखने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को कहा है। शनिवार को साउथ टीटी नगर स्मार्ट सिटी एरिया में भूखंड नंबर-83 पर जारी भवन अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करने और स्वच्छता के निर्धारित मानकों का पालन न करने पर मेसर्स गिरजा इंफ्रास्ट्रक्चर्स के आदर्श मल्होत्रा, यूनाईटेड लैंड होल्डिंग के रूपम सेवानी एवं महाकौशल शुगर एंड पॉवर इंडस्ट्रीज के नबाव रजा को संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया है। नोटिस में यह कहा
नोटिस में कहा गया है कि भवन निर्माण स्थल पर प्रावधानित शर्तों के बिंदू अनुसार ‘निर्माण कार्य के दौरान निर्माण स्थल के चारों ओर स्टेजिंग/नेट लगाकर कार्य करना अनिवार्य होगा और कोई भी निर्माण सामग्री रोड/फुटपाथ पर नहीं रखी जाएगी’ का उल्लंघन किया जा रहा है। नोटिस में संबंधित बिल्डर्स को निर्देशित किया कि उक्त निर्माण कार्य के संबंध में सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, वरना आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 व मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसलिए जुर्माने की कार्रवाई
निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने उपरोक्त बिल्डर्स द्वारा निर्माणाधीन भवन पर ग्रीन नेट न लगाने तथा सड़क एवं फुटपाथ पर भवन निर्माण सामग्री रखकर गंदगी फैलाने और वायु गुणवत्ता को भी प्रभावित करने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया। आगे से निर्माणाधीन भवन पर ग्रीन नेट लगाकर ही कार्य कराने और भवन निर्माण सामग्री सड़कों, फुटपाथों पर न रखने की चेतावनी दी।
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