खाद्य एवं औषधि निरीक्षक नीमच शोभित कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान संबंधित संस्थानों के संचालन में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। इस पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, नीमच द्वारा दोनों संस्थानों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए थे। संचालकों द्वारा प्रतिउत्तर में संतोषजनक तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने के कारण मेसर्स मल्लिक फार्मेसी, बैंसला का औषधि लाइसेंस 7 दिवस के लिए निलंबित कर, निलंबन अवधि तक मेडिकल स्टोर को सील किया गया है। इसी तरह मेसर्स ओम मेडिकल, मनासा का औषधि लाइसेंस 5 दिवस के लिए निलंबित कर, निलंबन अवधि तक मेडिकल स्टोर को सीलबंद किया गया है।
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