अपने वाहनों पर अवैध हूटर लगाकर वीआईपी रुतबा दिखाने का शौक प्रदेश में सिर चढ़कर बोल रहा है। कोई नेता जैसा दिखना चाहता है तो कोई सड़क पर अलग पहचान बनाना…और पढ़ें
HighLights
- बीते ढाई साल में प्रदेश में यातायात पुलिस ने अवैध हूटर लगाने पर 1 हजार से अधिक चालान काटे हैं
- प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा क्रेज इंदौर में देखने को मिला, जहां 255 से अधिक लोगों पर कार्रवाई हुई
- बड़े शहरों के अलावा चंबल अंचल में भी मुरैना में 100 से अधिक और भिंड में 92 चालान काटे गए
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अपने वाहनों पर अवैध हूटर लगाकर वीआईपी रुतबा दिखाने का शौक प्रदेश में सिर चढ़कर बोल रहा है। कोई नेता जैसा दिखना चाहता है तो कोई सड़क पर अलग पहचान बनाना चाहता है। यही वजह है कि बीते ढाई साल में प्रदेश में यातायात पुलिस ने अवैध हूटर लगाने पर 1 हजार से अधिक चालान काटे हैं।
प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा क्रेज इंदौर में देखने को मिला, जहां 255 से अधिक लोगों पर कार्रवाई हुई। राजधानी भोपाल में भी 141 चालान कटे। बड़े शहरों के अलावा चंबल अंचल में भी मुरैना में 100 से अधिक और भिंड में 92 चालान काटे गए, हालांकि श्योपुर में केवल 10 लोगों पर कार्रवाई हुई। दतिया में 52 और उज्जैन में 68 चालान काटे गए। दिलचस्प बात यह है कि टीकमगढ़ में ढाई साल में हूटर लगाने का एक भी मामला सामने नहीं आया।
अवैध हूटर लगाने पर हुई चालानी कार्रवाई (2024 – 30 जून 2026)
| जिला | 2024 | 2025 | 2026 | जिला | 2024 | 2025 | 2026 |
| शिवपुरी | 05 | 19 | 00 | खरगोन | 05 | 06 | 00 |
| सागर | 05 | 11 | 00 | अशोकनगर | 03 | 08 | 00 |
| नर्मदापुरम | 04 | 11 | 00 | शाजापुर | 04 | 06 | 00 |
| धार | 05 | 06 | 01 | गुना | 00 | 09 | 01 |
| नीमच | 11 | 00 | 00 | विदिशा | 02 | 07 | 01 |
नोट: वर्ष 2026 के आंकड़े 30 जून तक के हैं।
चालान तो काटा, पर सरकारी खजाने में जमा करना ही भूल गए
अवैध हूटर लगाने वालों से वसूले गए चालान का हिसाब भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। प्रदेश के कई जिलों में चालान की राशि सरकारी खजाने तक पहुंचने से पहले ही ‘पेंडिंग’ हो गई है।
- उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 1 लाख रुपये से अधिक की राशि अब तक शासन के मद में जमा नहीं हो सकी है।
- देवास में 2024 में दो चालानों से 60 हजार रुपये वसूले जाने की जानकारी दी गई, लेकिन खजाने में सिर्फ 30 हजार रुपये ही जमा हुए।
- इंदौर में वर्ष 2025 के 56 हजार और 2026 के 12 हजार रुपये अब तक जमा नहीं हो पाए हैं।
गाड़ियों में हूटर लगाने का ये है नियम
- अनुमति किसे? हूटर का उपयोग केवल उन वाहनों में किया जा सकता है, जिन्हें कानून अथवा शासन के आदेश से अनुमति प्राप्त हो। पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और अन्य अधिकृत इमरजेंसी सेवाओं के वाहनों में ही हूटर लगाया जाता है, ताकि उन्हें प्राथमिकता मिल सके।
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