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भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: धार भोजशाला को माना मंदिर, हिंदुओं को मिला पूजा का अधिकार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा 15 मई 2026 को दिए गए ऐतिहासिक फैसले को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष के हस्तक्षेपकर्ता काजी मोइनुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 

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इंदौर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट और ऐतिहासिक दस्तावेजों को मुख्य आधार मानते हुए इस परिसर को वाग्देवी का मंदिर माना था। एएसआई की रिपोर्ट में परिसर के स्तंभों पर हिन्दू  प्रतीक और संस्कृत अभिलेख पाए गए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने परिसर में नमाज अदा करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। Edited by : Sudhir Sharma 

"> सुप्रीम कोर्ट पहुंचा भोजशाला विवाद, मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
	
		
	मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और इसके लिए याचिका भी दाखिल भी की गई है। याचिका हस्तक्षेपकर्ता काजी मोइनुद्दीन की ओर से दायर की गई है। याचिका में 15 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी गई है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं, जहां इस मामले में सुनवाई की संभावना है। 

	
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	मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा 15 मई 2026 को दिए गए ऐतिहासिक फैसले को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष के हस्तक्षेपकर्ता काजी मोइनुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 

	
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	इंदौर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट और ऐतिहासिक दस्तावेजों को मुख्य आधार मानते हुए इस परिसर को वाग्देवी का मंदिर माना था। एएसआई की रिपोर्ट में परिसर के स्तंभों पर हिन्दू  प्रतीक और संस्कृत अभिलेख पाए गए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने परिसर में नमाज अदा करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। Edited by : Sudhir Sharma 
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