बायपास पर संचालित ऊबुद हवाई रेस्टोरेंट में फ्लाइंग डाइनिंग की सुविधा बंद कर दी गई है। …और पढ़ें
HighLights
- 31 मार्च को लाइसेंस खत्म होने के बाद सेवा बंद
- कोर्ट को जानकारी देने पर याचिका निराकृत
- 150 फीट ऊंचाई पर भोजन कराने की सुविधा थी
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बायपास पर संचालित ऊबुद हवाई रेस्टोरेंट में फ्लाइंग डाइनिंग की सुविधा बंद कर दी गई है। रेस्टोरेंट संचालक ने हाई कोर्ट को बताया कि 31 मार्च को लाइसेंस समाप्त होने के कारण यह सेवा बंद की गई है। इस जानकारी के बाद कोर्ट ने इस मामले में दायर जनहित याचिका को निराकृत कर दिया।
भोजन कराने की सुविधा बंद
रेस्टोरेंट संचालक के वकील अमित सिंह सिसौदिया ने कोर्ट में कहा कि निगम और प्रशासन यह कह रहे हैं कि अनुमति नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा कि किस एक्ट के तहत और कहां से अनुमति ली जाए। उन्होंने बताया कि लाइसेंस समाप्त होने के बाद क्रेन के माध्यम से 150 फीट ऊंचाई पर ले जाकर भोजन कराने की सुविधा बंद कर दी गई है। सुनवाई के दौरान एडवोकेट सिसौदिया ने संचालक को ब्लैकमेल किए जाने के आरोप भी लगाए।
शराब और मांसाहारी भोजन परोसने का आरोप
यह याचिका एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हवाई रेस्टोरेंट में ग्राहकों को क्रेन के जरिए हवा में ले जाकर शराब और मांसाहारी भोजन परोसा जाता है, जबकि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं।
याचिका का निराकरण
रेस्टोरेंट संचालक का कहना था कि उन्हें कलेक्टर से संचालन की अनुमति मिली हुई है और अन्य आवश्यक अनुमतियां भी उनके पास हैं। गुरुवार को हुई सुनवाई में जब कोर्ट को बताया गया कि फ्लाइंग डाइनिंग सुविधा बंद कर दी गई है, तो याचिका का निराकरण कर दिया गया।
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