नगर निगम के बजट सम्मेलन में कांग्रेस की महिला पार्षद फौजिया अलीम और रूबीना खान द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया …और पढ़ें
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नगर निगम के बजट सम्मेलन में कांग्रेस की महिला पार्षद फौजिया अलीम और रूबीना खान द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। मामले को लेकर जनहित याचिका दायर हुई जिसमें गुरुवार को युगलपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में सख्ती दिखाते हुए पार्षद फौजिया अलीम, रूबीना खान सहित राज्य शासन और निगम को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका एडवोकेट योगेश हेमनानी ने प्रस्तुत की है।
राष्ट्रगीत के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करने की मांग
याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रगान जन गण मन को लेकर कानून और संविधान में गाइड लाइन है। अगर भारत का कोई नागरिक उसे नहीं गाता है या किसी तरह उसका अपमान करता है तो सजा का प्रावधान है, लेकिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर स्पष्ट गाइड लाइन नहीं है। याचिका में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे स्पष्ट करें कि पार्षदों ने राष्ट्रगीत गाने से इनकार किया था या उसका अपमान किया था।
संविधान और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम का हवाला
इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि पार्षदों ने राष्ट्रगीत गाने से इनकार करने के साथ-साथ उसका अनादर भी किया था। यह संविधान के अनुच्छेद 51 सहित राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत गलत है। इस पर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए इस मामले में राज्य शासन, नगर निगम, दोनों महिला पार्षदों को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट अब इस मामले में 11 मई को सुनवाई करेगी।
पुलिस की कार्रवाई और केंद्र को पक्षकार बनाने की बहस
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता से इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दोनों पार्षदों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। उन्होंने इस मामले में केंद्र शासन को भी पक्षकार बनाने की बात कही। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप पहले याचिका में जवाब पेश करें।
Source link
#वद #मतरम #ववद #हई #करट #क #परषद #पर #सखत #पछ #रषटरगत #क #अपमन #हआ #य #गन #स #इनकर



Post Comment