न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: Arjun Richhariya
Published by: Arjun Richhariya
Updated Sun, 26 Jul 2026 06:51 AM IST
अदालत ने पक्षियों के प्राकृतिक आवास और पर्यावरण को प्राथमिकता देते हुए पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक बरकरार रखी है। मेट्रो कॉरपोरेशन को दस्तावेज पेश करने के लिए 10 अगस्त की अगली सुनवाई तक का समय दिया है, तब तक स्थिति यथावत रहेगी।
रीगल पर विरोध करते शहरवासी
– फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
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