मध्य प्रदेश के बड़े शहरों को 24 घंटे खोलने की राह अभी आसान नहीं है। इसे लेकर विधेयक विधानसभा में पास हो गया है, लेकिन सरकार ने आवासीय क्षेत्र में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एक समिति बनाई है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और गाइडलाइन के हिसाब से नीति तैयार करेगी। इसके बाद अलग-अलग शहरों के हिसाब से गाइडलाइन जिला स्तर पर बनेगी।
फिलहाल प्रदेश के किसी भी शहर में 24 घंटे बाजार खोलने की घोषणा नहीं है। इसमें लंबा समय लग सकता है। यह भी जरूरी नहीं कि सभी शहरों में बाजार 24 घंटे खुले रहें। दुकानों के बंद होने का समय बढ़ाया जा सकता है। अभी शहरों में 12 बजे से पहले दुकानें बंद करा दी जाती हैं। कुछ बड़े शहरों में रातभर मॉल, मल्टीप्लेक्स और बिजनेस सेंटर खुल सकते हैं।
इंदौर में हो चुका है प्रयोग
इंदौर में तीन साल पहले 24 घंटे बाजार खोले जाने का प्रयोग हो चुका है। श्रम विभाग ने 12 किलोमीटर लंबे बीआरटीएस मार्ग पर 24 घंटे व्यावसायिक गतिविधियां शुरू रखने की अनुमति दी थी और इसके लिए प्रशासन ने गाइडलाइन तैयार की थी। दो साल तक बाजार रातभर खुले रहे, लेकिन फिर आपराधिक वारदातें होने के कारण इसका विरोध शुरू हो गया। इसके बाद सरकार ने इस पर रोक लगा दी।
इंदौर में आईटी कंपनियों में रात में काम करने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिए 24 घंटे बाजार खोले जाने का फैसला लिया था, लेकिन अब शहर में 12 बजे से पहले बाजार बंद हो जाते हैं। इंदौर का सराफा बाजार जरूर रात डेढ़ बजे तक खुला रहता है।
अभी महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना और राजस्थान के शहरों में 24 घंटे आईटी सेक्टर, मॉल, रेस्त्रां और बिजनेस सेंटर खोलने की अनुमति है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया है। श्रम आयुक्त संदीप जीआर का कहना है कि इसके लिए बनी समिति तय गाइडलाइन के अनुसार नीति तैयार कर रही है। उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
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