इंदौर के दूधिया निवासी गोलू कौशल समेत कई जिलों में दूल्हा-दुल्हन मिलावटी हल्दी लगाने से बीमार हुए थे। …और पढ़ें
HighLights
- सनावदिया हाट से खरीदी हल्दी से हुई एलर्जी, खाद्य विभाग ने लिए तीन सैंपल
- गुजरात रस और योगी आमरस भंडार पर बिना रजिस्ट्रेशन शेक बिक्री पर रोकी कार्रवाई
- कलेक्टर बोले- वैध लाइसेंस प्रदर्शित करें वरना शिकायत करें 0731-181 हेल्पलाइन पर
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मिलावटी हल्दी के कारण इंदौर जिले के दूधिया, खरगोन सहित अन्य जिलों से दूल्हा-दुल्हन बीमार हो गए थे। हल्दी लगाने के कारण इन्हें गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हो गया। नईदुनिया ने इस संबंध में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। दूधिया निवासी गोलू कौशल ने शादी के लिए सनावदिया में लगने वाले हाट-बाजार से हल्दी खरीदी थी। वहां प्रकाशित खबर के बाद रविवार को खाद्य विभाग की टीम जांच करने के लिए पहुंची।
यहां तीन दुकानों से हल्दी लेकर प्रारंभिक जांच की। इसी प्रकार मालवा मिल क्षेत्र एवं आसपास के हाट-बाजार, मांगलिया हाट-बाजार और मूसाखेड़ी हाट-बाजार में बिकने वाली हल्दी की जांच की जा चुकी है। अब तक की गई प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार की मिलावट सामने नहीं आई है।
विस्तृत जांच के लिए सैंपल लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए हैं। विस्तृत जांच में यदि कोई केमिकल हल्दी में पाया जाता है तो विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। रविवार को टीम ने विभिन्न खाद्य पदार्थ के 12 सैंपल लिए।
रस की दुकानों में की जांच
स्नेहलतागंज स्थित गुजरात रस का निरीक्षण किया गया। मौके पर निर्माता राजेंद्र पटेल मिले। यहां मैंगो शेक निर्माण एवं विक्रय किया जाना पाया गया। मौके से दो मैंगो शेक, शकर एवं खाद्य रंग के चार सैंपल लिए। खाद्य पंजीयन में प्रतिष्ठान का पता व्यवस्थित एवं स्पष्ट रूप से अंकित नहीं पाया गया। अनियमितता के चलते निर्माण कार्य रोका गया।
इसके अलावा चिमन बाग चौराहा स्थित योगी आमरस भंडार का निरीक्षण करने टीम पहुंची। मौके पर चंद्रहास पटेल मिले। यहां बिना खाद्य पंजीयन के मैंगो शेक का विक्रय किया जाना पाया गया। मैंगो शेक निर्माण में उपयोग किए जाने वाले खाद्य रंग के दो सैंपल लिए। कार्रवाई करते हुए खाद्य कारोबार बंद कराया गया।
कलेक्टर ने दी चेतावनी, लाइसेंस के बाद ही संचालित करें प्रतिष्ठान
कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा है कि निरीक्षण कार्रवाइयों के दौरान लगातार पाया जा रहा है कि कई खाद्य प्रतिष्ठानों में वैध खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीयन उपलब्ध नहीं होता है। खाद्य कारोबारकर्ताओं को अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देशित किया है कि वे वैध खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीयन प्राप्त कर ही कारोबार संचालित करें।
खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीयन को प्रतिष्ठान में स्पष्ट एवं उचित स्थान पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए। यदि किसी खाद्य प्रतिष्ठान में लाइसेंस प्रदर्शित नहीं पाया जाता है अथवा किसी प्रकार की अनियमितता या मिलावट प्रतीत होती है, तो उसकी शिकायत कलेक्टर हेल्पलाइन 0731-181 पर करें।
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