शासन की ओर से कहा गया कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी के प्रतिवेदन पर सोमवार को सुनवाई हुई थी। इस पर आदेश जारी किया जाना है। …और पढ़ें
HighLights
- अंडरग्राउंड इंदौर मेट्रो काम पर फिलहाल कोई रोक नहीं
- पुरातात्विक धरोहरों और भूजल को खतरे का लगा है आरोप
- याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर कलेक्टर जारी करेंगे आदेश
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अंडरग्राउंड मेट्रो के काम पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। हाई कोर्ट में इसे चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। शासन की ओर से कहा गया कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी के प्रतिवेदन पर सोमवार को सुनवाई हुई थी। इस पर आदेश जारी किया जाना है। अतः समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने सुनवाई 29 जून तक आगे बढ़ा दी।
मेट्रो प्रोजेक्ट पर याचिकाकर्ता की आपत्तियां
याचिका में कहा है कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड हिस्से में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। पुरातात्विक भवनों के 200 मीटर क्षेत्र के भीतर इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। जबकि नियमानुसार इस हिस्से में खोदाई या अन्य निर्माण नहीं हो सकते। अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट से शहर के भूमिगत जल को भी खतरा है। पेड़ों को भी बेवजह काटा जा रहा है।
कलेक्टर की सुनवाई और आदेश की स्थिति
हाई कोर्ट ने कलेक्टर को आदेश दिया था कि वे याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर बिंदुवार सुनवाई कर इनका निराकरण करते हुए आदेश जारी करें। शासन की ओर से मंगलवार को कोर्ट को बताया गया कि कलेक्टर ने याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर सुनवाई पूरी कर ली है। उन्हें सिर्फ आदेश जारी करना है। वे संभवतः एक सप्ताह में आदेश जारी कर देंगे।
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प्रदूषण एनओसी और हेरिटेज नियमों का मुद्दा
इस दौरान याचिकाकर्ता ने निवेदन किया कि उनके द्वारा उठाए गए पांच अन्य बिंदु जिनमें प्रदूषण विभाग की एनओसी, हेरिटेज के नियमों का उल्लंघन आदि शामिल हैं पर कलेक्टर आदेश जारी कर दें। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ा दी।
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