प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास नियमों का पालन नहीं करने वाले उद्योग संचालकों के खिलाफ नोटिस देने और कोर्ट जाने के अतिरिक्त कोई अधिकार नहीं है। इसके चलत …और पढ़ें
HighLights
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अप्रैल में कनेक्शन काटने के लिए बिजली कंपनी को लिखा पत्र
- डिफाल्टर उद्योगों की सूची बिजली कंपनी को देकर सिर्फ खानापूर्ति की
- बिजली कंपनी अपने आर्थिक नुकसान के चलते बिजली कनेक्शन काटने को तैयार नहीं है
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिजली कनेक्शन काटने के लिए 23 डिफाल्टर उद्योगों की सूची बिजली कंपनी को देकर सिर्फ खानापूर्ति कर दी। जबकि पहले ऐसे मामलों में बिजली कंपनी डिफाल्टर उद्योगों की तुरंत बिजली कनेक्शन काटती आई है। इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंदौर ने अप्रैल माह में फिर से कनेक्शन काटने के लिए बिजली कंपनी को पत्र लिखा है।
प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के बिजली कनेक्शन काटने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिजली कंपनी को कई महीनों से लगातार पत्र लिख रहा है, लेकिन बिजली कंपनी अपने आर्थिक नुकसान के चलते बिजली कनेक्शन काटने को तैयार ही नहीं है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास मिट्टी, पानी, हवा को प्रदूषित करने या जहरीला बनाने वाले उद्योगों को सिर्फ नोटिस देने या उनके खिलाफ कोर्ट में जाने के अलावा कोई अधिकार ही नहीं है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के बिजली कनेक्शन कटवाने के लिए बिजली कंपनी पर निर्भर रहना पड़ता है।
इसी के चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिजली कनेक्शन काटने के लिए 23 से भी ज्यादा डिफाल्टर उद्योगों की सूची बिजली कंपनी को दी। इस सूची में कई उद्योग तो ऐसे हैं, जिनका कनेक्शन काटने के लिए बोर्ड ने चार साल पहले गुहार लगाई थी, लेकिन उनके कनेक्शन अप्रैल तक भी नहीं काटे गए।
इनके कनेक्शन काटने की सिफारिश
प्रदूषण बोर्ड ने सुचित्रा इंडस्ट्रीज सांवेर रोड, उषा आर्गनिक्स अवंतिका नगर, सचिन गुप्ता इंडस्ट्रीज सुगंधा नगर, अनमोल इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग अवंतिका नगर, रायल डाई पालिस अवंतिका नगर, कैडिल केमिकल्स सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया के स्टील, महावीर इलेक्ट्रोड, पार्श्वनाथ इंटरप्राइजेज, एआर वायल कंपनी शक्ति इंडस्ट्रीज, आरके इंडस्ट्रीज के विद्युत कनेक्शन काटने के लिए साल 2024 से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिजली कंपनी को पत्र लिखते आ रहा है। इनके अलावा गंगलश्री फूड पता राऊ इंडस्ट्रियल एरिया के विद्युत कनेक्शन काटने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 22 अप्रैल 2022 को बिजली कंपनी को पत्र लिखा था, जबकि मित्तल एजेंसी 12-13 टिगरिया बादशाह सेक्टर- ए, सांवेर रोड इंडस्ट्रिल एरिया, इसका कनेक्शन काटने के लिए 27 अगस्त 2024 को बिजली कंपनी को पत्र लिखा था।
पत्र मिलने के बाद करते है कार्रवाई
जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 33क और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31क के अंतर्गत बिजली कंपनी को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों अथवा संस्थानों के विद्युत कनेक्शन काटना अनिवार्य है। अधीक्षक यंत्री डीके घांटे ने कहा कि जब भी पत्र मिलता है तब प्रशासन का निर्देश पर कार्रवाई की जाती है।
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