कोरिया 19 मई 2026
जिले के किसानों के लिए एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, खाद-बीज वितरण, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सहित विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन कराना आवश्यक है।
अधिकारियों के अनुसार जिन किसानों का पंजीयन नहीं होगा, उन्हें भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा धान विक्रय एवं अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक पंजीयन को जरूरी बनाया गया है। किसान अपना पंजीयन ऑनलाइन माध्यम से या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी श्सेवा सेतुश् केन्द्र के जरिए करा सकते हैं।
पंजीयन के लिए आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, भूमि संबंधी दस्तावेज (खसरा एवं बी-1 की प्रति), बैंक पासबुक की कॉपी आवश्यक है।
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