स्मार्ट सिटी योजना के तहत कुछ वर्ष पहले आधुनिक प्याऊ लगाए गए थे। इस पर साढ़े तीन करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। कंपनी को दस वर्ष तक मशीनों का रखरखाव भी क …और पढ़ें
HighLights
- हाई कोर्ट ने स्मार्ट सिटी कंपनी से इस बारे में नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है
- याचिकाकर्ता स्वयं स्मार्ट सिटी कंपनी के कार्यालय जाकर नोटिस तामिल कराएंगे और इसकी रसीद कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे
- कुछ वर्ष पहले आधुनिक प्याऊ लगाए गए थे। इस पर साढ़े तीन करोड़ रुपये खर्च किए गए थे
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। साढ़े तीन करोड़ रुपये खर्च कर राहगीरों को पीने का ठंडा और शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के नाम पर लगाई गई आरओ मशीनें अचानक गायब हो गईं और किसी को पता नहीं चला। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने स्मार्ट सिटी कंपनी से इस बारे में नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता स्वयं स्मार्ट सिटी कंपनी के कार्यालय जाकर नोटिस तामिल कराएंगे और इसकी रसीद कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे।
कोर्ट ने स्मार्ट सिटी कंपनी को यह नोटिस उस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है जिसमें कहा है कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत कुछ वर्ष पहले आधुनिक प्याऊ लगाए गए थे। इस पर साढ़े तीन करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। कंपनी को दस वर्ष तक मशीनों का रखरखाव भी करना था। आज हालत यह है कि सारी मशीनें गायब हैं। ये मशीनें कहा गई, इनका क्या हुआ इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है।
हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका महेश गर्ग ने एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से प्रस्तुत की है। कहा है कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत निगम की पूर्व परिषद ने साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से शहर के विभिन्न क्षेत्रों के जनता की सुविधा के लिए पेयजल के लिए वाटर प्लांट लगाए थे।
भीषण गर्मी के मौसम में राहगीरों के लिए पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है
टेंडर शर्तों के अनुसार मशीनों का रखरखाव और समय-समय पर जांच इन्हें लगाने वाली कंपनी और स्मार्ट सिटी को करना थी। ये मशीनें स्थापित करने के कुछ दिन तक तो प्रमुख चौराहे और मार्गों पर दिखीं, लेकिन इसके बाद अचानक ये गायब हो गईं। भीषण गर्मी के मौसम में राहगीरों के लिए पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है। जनता से वसूली गई टैक्स की राशि से ये मशीनें खरीदी गई थीं। इन पर खर्च किए गए साढ़े तीन करोड़ पानी में बह गए। बुधवार को मामले में याचिकाकर्ता के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने हमदस्ती नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
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