यह भी कहा है कि जन्म प्रमाणपत्र में गलत तरीके से बदलाव किए गए। वास्तविक जन्म प्रमाण पत्र बगैर किसी नोटिस और कानूनी प्रक्रिया के पोर्टल से हटाया गया।
HighLights
- कुंभ मेले से वायरल युवती और उसके पति को कोर्ट से राहत।
- गिरफ्तारी या अन्य कार्रवाई पर रोक, याचिका में हुई सुनवाई।
- जन्म प्रमाणपत्र निरस्तीकरण को चुनौती देने के लिए लगी थी।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कुंभ मेले के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चित हुई युवती और उसके पति फरमान खान को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। एकलपीठ ने अंतरिम राहत देते हुए आदेश दिया कि फिलहाल पुलिस दोनों के खिलाफ खरगोन जिले के महेश्वर पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं करेगी।
खरगोन के महेश्वर निवासी युवती पिछले वर्ष महाकुंभ के दौरान रुद्राक्ष की माला बेचते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। हाई कोर्ट में प्रस्तुत याचिका में उसने कहा है कि केरल में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी फरमान से मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच संबंध बने और मार्च 2026 में उन्होंने विवाह किया।
इसके बाद मामला उस वक्त विवादों में घिर गया जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कहा कि विवाह के समय युवती की आयु लगभग 16 वर्ष थी। शादी के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया गया। खरगोन पुलिस ने इस मामले में फरमान के खिलाफ पाक्सो एक्ट की धारा में केस दर्ज किया है।
हालांकि 20 अप्रैल 2026 को केरल हाई कोर्ट ने आरोपित फरमान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। मप्र हाई कोर्ट में प्रस्तुत याचिका में युवती और फरमान ने आरोप लगाया कि युवती के पिता ने विवाह के खिलाफ साजिश के तहत उनके जन्म रिकार्ड में हेराफेरी की और उसे अवयस्क बताने का प्रयास किया।
यह भी कहा है कि जन्म प्रमाणपत्र में गलत तरीके से बदलाव किए गए। वास्तविक जन्म प्रमाण पत्र बगैर किसी नोटिस और कानूनी प्रक्रिया के पोर्टल से हटाया गया।
याचिका में यह भी कहा है कि युवती के पिता और अन्य ने सोशल मीडिया पर फरमान के खिलाफ भडक़ाऊ प्रचार किया और लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर विवाह को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया।
सुनवाई के दौरान युवती ने एक आवेदन प्रस्तुत कर गुहार लगाई थी कि याचिका में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले महेश्वर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को पक्षकार के रूप में जोड़ा जाए।
साथ ही उसके और फरमान के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण में कार्रवाई रोकी जाए। कोर्ट ने आवेदन स्वीकारते हुए अंतरिम राहत देते हुए युवती और फरमान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।
Source link
#महकभ #वयरल #गरल #और #उसक #पत #फरमन #खन #क #इदर #हई #करट #स #रहत #गरफतर #य #अनय #कररवई #पर #रक



Post Comment