सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत स्टाफ ने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दलील दी थी कि जिस पुराने फैसले के आधार पर भर्ती रद्द की गई, वह 1989 के नियमों पर आधारित था, जबकि वर्तमान भर्ती 27 जून 2017 के संशोधित नियमों के तहत की गई थी, जिन्हें सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। कोर्ट ने माना कि पूर्व आदेश मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना पारित हुआ था। इसी आधार पर 11 फरवरी 2025 का आदेश निरस्त (रिकॉल) कर दिया गया। साथ ही यह छूट भी दी गई कि रिव्यू याचिकाकर्ता आवश्यक होने पर मूल याचिकाओं में पक्षकार बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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