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इंदौर में बगैर बैच नंबर और मैन्युफिक्चरिंग डेट के बेची जा रही थी पानी की बोतलें, एक हजार से ज्यादा जब्त

इंदौर में बगैर बैच नंबर और मैन्युफिक्चरिंग डेट के बेची जा रही थी पानी की बोतलें, एक हजार से ज्यादा जब्त

इंदौर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम टिगरिया राव स्थित एक्वा विंग पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर यूनिट से 1040 पानी की बोतलें जब्त …और पढ़ें

Publish Date: Mon, 25 May 2026 10:10:47 AM (IST)Updated Date: Mon, 25 May 2026 10:12:43 AM (IST)

खाद्य विभाग की टीम ने जब्त कीपानी की बोतले।

HighLights

  1. कारोबारी ने प्रिंटिंग मशीन खराब होने का दिया हवाला
  2. खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मानते हुए की कार्रवाई
  3. बोतलों से लिए गए पानी के नमूने जांच को भेजे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ग्रीष्म ऋतु में पेय पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम टिगरिया राव स्थित एक पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर यूनिट से 1040 पानी की बोतलें जब्त की हैं। बोतलों पर बैच नंबर और निर्माण एवं उपयोग संबंधी आवश्यक जानकारी अंकित नहीं मिली। पानी के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने शिकायत मिलने पर ग्राम टिगरिया राव स्थित एक्वा विंग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट का निरीक्षण किया। मौके पर यश प्रेमचंदानी मौजूद थे। जांच के दौरान सामने आया कि प्लांट की प्रिंटिंग मशीन खराब होने के कारण पानी की बोतलों पर बैच नंबर, निर्माण तिथि और अन्य अनिवार्य जानकारी अंकित नहीं की जा रही थी।

बोतलें मौके से जब्त

इसे खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मानते हुए बिना बैच नंबर और दिनांक वाली 1040 पानी की बोतलों को मौके से जब्त कर लिया। साथ ही पेयजल के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अधिकारियों ने संबंधित कारोबारी को निर्देश देते हुए प्रिंटिंग मशीन ठीक होने तक कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया।

कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि लगातार निरीक्षणों में कई प्रतिष्ठानों पर वैध खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीयन की कमी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कारोबारियों को बिना वैध लाइसेंस या पंजीयन खाद्य कारोबार संचालित नहीं कराना चाहिए और लाइसेंस प्रतिष्ठान में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए।

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